Home Business अगले साल से हर कार में मिलेंगे 6 एयरबैग, 7,000 करोड़ रुपये की होगी इंडस्ट्री, आपको क्या होगा फायदा?

अगले साल से हर कार में मिलेंगे 6 एयरबैग, 7,000 करोड़ रुपये की होगी इंडस्ट्री, आपको क्या होगा फायदा?

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अगले साल से हर कार में मिलेंगे 6 एयरबैग, 7,000 करोड़ रुपये की होगी इंडस्ट्री, आपको क्या होगा फायदा?

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हाइलाइट्स

अभी इस उद्योग का आकार 2,500 करोड़ रुपये का है.
प्रति वाहन एयरबैग की संख्या में वृद्धि से उद्योग बढ़ेगा.
एयरबैग के जरिए सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षा मिलेगी.

नई दिल्ली. देश में एयरबैग उद्योग का आकार वित्त वर्ष 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा. वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग लगाए जाते हैं. अभी इस उद्योग का आकार 2,500 करोड़ रुपये का है. रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि एयरबैग वाहन उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ता सेगमेंट है. इक्रा ने बयान में कहा कि नियामकीय और स्वैच्छिक आधार पर प्रति वाहन एयरबैग की संख्या में वृद्धि से इस उद्योग को रफ्तार मिलेगी.

इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख विनुता एस ने कहा, ‘‘अभी प्रत्येक बिकने वाली कार के लिए औसतन तीन एयरबैग की जरूरत होती है. एक अक्टूबर 2023 से छह एयरबैग प्रति कार का नियम लागू होगा. इससे एयरबैग की मांग में इजाफा होगा.’’ इक्रा ने अनुसार, उद्योग सालाना 25-30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2026-27 तक 6,000-7,000 करोड़ रुपये पर पहुंचेगा. अभी उद्योग का आकार 2,400-2,500 करोड़ रुपये का है.

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कारों में करना होगा बदलाव?
रेटिंग एजेंसी ने बताया कि पहले जुलाई 2019 से कार में केवल एक एयरबैग (ड्राइवर एयरबैग) अनिवार्य किया गया था. यह एक जनवरी 2022 से श्रेणी एम1 वाहनों (अधिकतम आठ यात्रियों वाले वाहन) के लिए बढ़कर दो एयरबैग हो गया. विनुता ने कहा कि एयरबैग की अनिवार्यता बढ़ने के साथ मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें कारों में बदलाव करने होंगे और अतिरिक्त सेंसर लगाने होंगे.

पहले अक्टूबर से लागू होना था नियम
इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आठ सीट वाले वाहनों में सरकार ने छह एयरबैग लगाना अनिवार्य किया था. यह आदेश एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टाल दिया. अब यह एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन इस साल की शुरुआत में कहा था कि मोटर वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के जरिये सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला लिया है.

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