Home National अपराधी का भी होता है मानवाधिकार! अदालत ने मर्डर के दोषी को दी पैरोल, बेटी की शादी में होगा शामिल

अपराधी का भी होता है मानवाधिकार! अदालत ने मर्डर के दोषी को दी पैरोल, बेटी की शादी में होगा शामिल

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अपराधी का भी होता है मानवाधिकार! अदालत ने मर्डर के दोषी को दी पैरोल, बेटी की शादी में होगा शामिल

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कोच्चि. आजीवन कारावस की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी जयनंदन को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए केरल हाईकोर्ट ने पैरोल दे दी है. केरल हाईकोर्ट ने जयनंदन को यह देखते हुए पैरोल दी कि एक अपराध के लिए सजा एक व्यक्ति को एक गैर-मानव के रूप में नहीं देखती है. जयनंदन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल के त्रिशूर जिले में एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद खूंखार हत्यारे जयनंदन को राहत दी गई है.

जयनंदन को भारी पुलिस निगरानी में शादी समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है. जयनंदन की वकील बेटी ने अपने माता-पिता का पक्ष रखा. दंपति की दो बेटियां हैं. अदालत के सामने अपनी याचिका में जयनंदन की पत्नी ने अपने पति को शादी में भाग लेने के लिए राहत देने के लिए अधिकारियों की अनिच्छा को चुनौती दी थी.

सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि बेटी की शादी एक शुभ अवसर है और उस समारोह में दुल्हन के पिता की मौजूदगी सबसे उपयुक्त है. इसलिए इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता के पति को अपनी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए पैरोल दिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि शादी के कार्यों के प्रयोजनों के लिए जयनंदन को 21 मार्च, 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर जाने की भी अनुमति है और उसी दिन उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद उसे 22 मार्च को फिर से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शादी में शामिल होने की भी अनुमति है.

बता दें कि आरोपी जयनंदन साल 2003 से 2008 के बीच 6 मामलों में 8 लोगों की हत्या कर चुका है. उसपर हत्या के दो मामले दर्ज हैं. जबकि चोरी के 15 मामलों में से 8 में दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा वह तीन बार जेल से भाग चुका है.

Tags: Kerala, Kerala High Court

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