Monday, July 8, 2024
Google search engine
HomeNationalअमित शाह ने CAA कानून के नए नियम किए जारी, इन कागजों...

अमित शाह ने CAA कानून के नए नियम किए जारी, इन कागजों को दिखाकर मिल जाएगी नागरिकता – India TV Hindi


Image Source : FILE
अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके नियम भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही नागरिकता पाने के लिए अमित शाह ने एक फॉर्म भी जारी किया है। बता दें कि भारत सरकार 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।  

इन कागजों की मदद से मिल जाएगी नागरिकता

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये गैर हिंदुओं को सबे पहले खुद को इन तीन देशों में से किसी का निवासी साबित करना होगा। इसके लिए वह वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहां के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित हो सके कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगनिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं।

ये कागज दिखाकर मिलेगी नागरिकता

वहीं इस दौरान नागरिकता का आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश का अपना वीजा और इमीग्रेशन दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही विदेशी क्षेत्रीय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट

भारत में पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)की तरफ जारी किए जाने वाले कागज भी बतौर प्रमाण जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही जगगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण मानी जाएगी। आवेदक भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोर्ट की तरफ से जारी किया गया कोई कागज, जमीनी दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

Latest India News





Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments