Home National अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, गुजरात के कोर्ट ने भेजा समन, 23 मई को पेश होने का आदेश

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, गुजरात के कोर्ट ने भेजा समन, 23 मई को पेश होने का आदेश

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अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, गुजरात के कोर्ट ने भेजा समन, 23 मई को पेश होने का आदेश

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हाइलाइट्स

अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया.
अदालत ने पहली नजर में इन दोनों नेताओं की टिप्पणियों में मानहानि का मामला सही पाया.
दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.

अहमदाबाद. अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की डिग्री मामले के बारे में उनके बयानों पर अदालत ने पहली नजर में इन दोनों नेताओं की टिप्पणियों में मानहानि का मामला सही पाया. इसके बाद दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है. गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर मानहानि के लिए एक आपराधिक जांच का निस्तारण करने के बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जयेशभाई लिंबाभाई पटेल की अदालत ने AAP नेताओं के खिलाफ ये आपराधिक मामला शुरू किया है.

इसमें कहा गया है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि ‘निजी हैसियत से आरोपी’ माना जाएगा. सीएम केजरीवाल के कुछ ऐसे बयान हैं, जिन पर पटेल ने मानहानिकारक होने का आरोप लगाया है. संजय सिंह के मामले में भी पटेल ने उनके बयान के लिए मानहानि का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयानों का मकसद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है. जबकि वे यह जानते भी हैं कि इस तरह के बयान मानहानिकारक होंगे. आपराधिक शिकायत में रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के एक आदेश को रद्द करने के बाद भी AAP के दोनों नेताओं ने मानहानि करने वाले बयान दिए.

अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का CIC का आदेश रद्द  

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में ‘सूचना की खोज’ करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था. गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च के अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पटेल के मुताबिक केजरीवाल ने 1 अप्रैल को एक प्रेस कांफ्रेंस में और संजय सिंह ने 2 अप्रैल को एक अन्य प्रेस कांफ्रेंस में ‘अपमानजनक बयान’ दिए. इसमें आगे कहा गया है कि ‘राजनीतिक हस्तियां, अपने लोगों की सेवा करने के बजाय, एक-दूसरे के खिलाफ दुश्मनी पालती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंद्वी को निजी रूप से नुकसान पहुंचाने और उनके लोगों के भरोसे को तोड़ने का काम करती हैं.’

Tags: AAP leader Sanjay Singh, Arvind kejriwal, Defamation, Pm narendra modi

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