जिले में बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों को आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जिले मे
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अर्हता वाले स्कूल आरटीई मान्यता के लिए करें आवेदन : शिक्षा निदेशालय
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