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सीवर सफाई के दौरान मरने वाले संविदा कर्मियों के परिजनों को अब बिना बाधा 10 लाख रुपये दिया जाएगा। इसके लिए सीवर सफाई का काम देखने वाली निजी एजेंसियों को ऐसे कर्मियों का 10 लाख रुपये का बीमा कराना होगा
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