Home National उमेश पाल केस: अतीक-अशरफ को कठघरे में खड़ा कर सुनाया जाएगा फैसला, जानिए कोर्ट में क्‍या-क्‍या होगा आज

उमेश पाल केस: अतीक-अशरफ को कठघरे में खड़ा कर सुनाया जाएगा फैसला, जानिए कोर्ट में क्‍या-क्‍या होगा आज

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उमेश पाल केस: अतीक-अशरफ को कठघरे में खड़ा कर सुनाया जाएगा फैसला, जानिए कोर्ट में क्‍या-क्‍या होगा आज

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Umesh Pal Kidnapping Case: 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद, अशरफ समेत सभी आरोपियों के समक्ष मंगलवार को सुनाया जाएगा। अदालत में फैसले के लिए नियत तारीख पर संबंधित मुकदमे की सुनवाई का दृश्य कुछ इस प्रकार होगा।

फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला न्यायालय कक्ष में आकर न्यायाधीश की कुर्सी पर पीठासीन होंगे। फैसले के मुकदमे से संबंधित पत्रावली और निर्णय उनके समक्ष रखा जाएगा। अतीक, अशरफ समेत सभी आरोपितों के नाम की पुकार लगाई जाएगी। फिर मुकदमे में बनाए गए आरोपित, जो जेल में बंद हैं और जो जमानत पर रिहा हैं, सभी को न्यायालय कक्ष में बने कटघरे में खड़े होने के लिए आदेश दिया जाएगा। इसके बाद सभी आरोपित कटघरे में मौजूद हैं इसकी तस्दीक की जाएगी। उसके बाद सभी आरोपितों को हिरासत में ले लिया जाएगा।

तस्दीक होने के पश्चात न्यायाधीश पत्रावली पर उपलब्ध फैसले के सभी पेज पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर अंतिम प्रस्तर जो कि आदेश होता है उसे सभी आरोपितों को खुली अदालत में पढ़कर सुनाएंगे। अपने आदेश में आरोपितों को दोषमुक्त अथवा दोष सिद्ध किया गया है इसकी घोषणा करेंगे। दोषमुक्त होने की दशा में आरोपितों को अपील में हाजिर होने के लिए जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दोष सिद्ध किए जाने की दशा में पत्रावली पर इस बिंदु पर बहस होगी कि आरोपितों को कितने दंड से दंडित किया जाए।

इस प्रश्न पर अभियोजन और आरोपी दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आदेश पारित करेंगे। न्यायाधीश के द्वारा आरोपितों को 3 वर्ष से कम या 3 वर्ष तक की सजा दिए जाने पर उनसे जमानत बंध पत्र लेकर रिहा कर दिया जाएगा। 3 वर्ष से ऊपर की सजा से दंडित किए जाने पर सजायाबी तैयार कर आरोपितों को दंड भुगतने के लिए कारागार भेज दिया जाएगा।

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