Home National औपनिवेशिक विरासत है एहतियातन हिरासत कानून, दुर्लभतम मामलों में ही हो इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

औपनिवेशिक विरासत है एहतियातन हिरासत कानून, दुर्लभतम मामलों में ही हो इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

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औपनिवेशिक विरासत है एहतियातन हिरासत कानून, दुर्लभतम मामलों में ही हो इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

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पीठ ने कहा, 'भारत में एहतियातन हिरासत कानून औपनिवेशिक विरासत है और इसके दुरुपयोग की बड़ी संभावना है। सरकार को मनमाना अधिकार प्रदान करने की क्षमता रखने वाले कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए।'

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