Home National कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सरकार का कड़ा कदम! सरकारी लैब में जांच के बिना निर्यात नहीं

कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सरकार का कड़ा कदम! सरकारी लैब में जांच के बिना निर्यात नहीं

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कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सरकार का कड़ा कदम! सरकारी लैब में जांच के बिना निर्यात नहीं

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विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सवाल खड़े होने पर केंद्र सरकार दवाओं की क्वालिटी पर सख्त हो गई है. केंद्र सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि क्वालिटी से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने फॉर्मा कम्पनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारतीय दवाओं की क्वालिटी पर अगर उंगली उठती है तो ये सिर्फ भारतीय फार्मा कम्पनियों की नहीं देश की साख गिरती है. ऐसे में किसी तरह की क्वालिटी के साथ समझौता सरकार बर्दाश्त नही करेगी.

मांडविया ने कहा कि जिस तरह से भारत सरकार ने क्वालिटी को लेकर एक्शन लेना शुरू किया है जिसके बाद इंडस्ट्री से उम्मीद है और आप सहयोग करें. इंडस्ट्री की गलती की वजह से सरकार और देश की साख पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार सख्त कदम नहीं उठाना चाहती हैं, इसलिए इंडस्ट्री को क्वालिटी पर खास ध्यान देने की जरूरत है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ ये सख्ती भारतीय दवाओं पर विदेशों में लगातार उठे सवाल के बड़ा आयी है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के खांसी-सर्दी के चार सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था. आरोप लगा था कि भारतीय कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई. उसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक अधिसूचना जारी की. जिसमे कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पहले भी भारत में बनने वाले 2 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था. संगठन ने दो कफ सिरप के नामों का उल्लेख करके कहा था कि ये कफ सिरप ऐसे हैं, जो क्वालिटी से कोसों दूर हैं.

एक जून से नए नियम
अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में जांच होगी. इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी. नए नियम 1 जून से लागू किये जाएंगे. विदेश व्यापार महानिदेशालय- डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले उत्पाद की सरकारी प्रयोगशाला में जांच करवानी होगी. जांच की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही कफ सिरप के निर्यात करने की अनुमति मिलेगी. कोलकाता स्थित केंद्रीय दवा प्रयोगशाला और केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में दवा के नमूनों की जांच की जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में भी नमूनों की जांच की जा सकेगी.

Tags: Health, Medicine

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