लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है. निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साल होने जा रहे आम चुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया है. निर्वाचन आयोजन ने इस बार युवा और बुजुर्ग वोटरों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की है. चुनावों से जुड़ी तमाम बातों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में वोटर तीन प्रकार के होते हैं और ये तीन प्रकार के मतदाता अलग-अलग तरीकों से वोट डाल सकते हैं. यहां हम मतदाताओं और चुनावों के प्रकार तथा वोटिंग के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं.
आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, तो आपको वोट देने का अधिकार है. वोट देने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. फिर आप किसी भी पहचानपत्र के साथ चुनाव वाले दिन अपनी पसंद के नेता या पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं. चुनाव भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता होता है और हर मतदाता को इस पर्व में वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए.
तीन प्रकार के मतदाता
भारत में तीन प्रकार के वोटर होते हैं. आम मतदाता, सेवा मतदाता और प्रवासी मतदाता. आम वोटर तो आप या हम हैं ही. जो पंचायत से लेकर लोकसभा तक होने वाले चुनावों में मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालकर आते हैं. एक होते हैं सेवा मतदाता.
सेवा मतदाता
सेवा मतदाता में वे लोग आते हैं जो चुनावी व्यवस्था में शामिल होते हैं, लेकिन व्यवस्था में शामिल होने के चलते पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं. इनमें सशस्त्र बल, राज्य सशस्त्र बल और विदेश सेवा में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होते हैं. ऐसे वोटरों को सर्विस वोटर कहा जाता है. ऐसा कह सकते हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान के दौरान कहीं और लगी होती है वे सर्विस वोटर होते हैं.
दरअसल मुख्य तौर पर सेना या फिर अर्धसैनिक बलों के लिए ये टर्म यूज किया जाता है. लगभग सभी सुरक्षाबलों के लिए सर्विस वोटिंग का ही इस्तेमाल होता है. इसके अलावा जिन सरकारी कर्मचारियों की वोटिंग के दौरान किसी और जगह ड्यूटी होती है, वो भी सर्विस वोटर होते हैं. इनमें सरकार के अलग-अलग विभागों के लोग शामिल हो सकते हैं, जो पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट डालते हैं.
कैसे वोट डालते हैं सर्विस वोटर
सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाता भले ही वोटिंग के दौरान अपने शहर या गांव में ना हों, लेकिन वे भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालते हैं. ऐसे लोग ईमेल के माध्यम से अपना वोट डालते हैं. सर्विस वोटर को एक ईमेल भेजा जाता है. इसमें फॉर्म-2, 2ए और फॉर्म 3 होता है. दरअसल ये पूरा एक बैलेट पेपर होता है. इसका प्रिंट निकालकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने टिक का मार्क करता है. अब इसे एक लिफाफे में बंद करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को भेजा जाता है. मतगणना के दिन ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले इन वोटों की गिनती की जाती है.
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FIRST PUBLISHED : March 16, 2024, 15:14 IST