Wednesday, April 23, 2025
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किसानों को बड़ी राहत, हर महीने फ्री मिलेगी 1045 यूनिट बिजली, योगी सरकार ने जारी किया आदेश


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लोकसभा चुनाव से पहले यूपी किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया है। किसानों को बिजली खपत करते समय अलर्ट रहना होगा, तय सीमा से अधिक खपत पर अतिरिक्त बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 तक के बिजली बिल बकाये को शून्य करने पर ही मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड के किसानों को प्रतिमाह 1300 और अन्य किसानों के कनेक्शन पर प्रतिमाह 1045 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मुफ्त बिजली से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कनेक्शन पर मीटर लगाना अनिवार्य होगा। 

बकाये बिल के भुगतान के लिए ब्याजमाफी योजना

31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाये का भुगतान करने के लिए प्रबंधन ने अधिभार (ब्याज) माफी की योजना भी दी है। बकायेदार किसानों को 30 जून 2024 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा। रजिस्ट्रेशन में बकाये बिल का 30 फीसदी मूलधन एकमुश्त जमा करना होगा। इसके बाद एकमुश्त पूरी राशि जमा करने पर 100 फीसदी, तीन किश्तों में जमा करने पर 90 फीसदी और छह किस्तों में जमा करने पर ब्याज में 80 फीसदी छूट मिलेगी। 

बुंदेलखंड के किसानों को 1300 यूनिट हर माह मुफ्त बिजली

बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर तक की सीमा की जगह 12.5 हॉर्स पावर तक की सीमा तय की गई है। इस क्षेत्र के किसानों को प्रति माह 1300 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी। 

ऐसे समझें किसानों को मुफ्त बिजली का गणित

यदि किसान का कनेक्शन 10 हॉर्स पावर का है तो उसे 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह के उपभोग पर ही 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। 10 हॉर्स पावर कनेक्शन को किलोवाट में बदलने पर वह 7.46 किलोवाट होगा। जिससे 10 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन पर 1045 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी। इसी प्रकार फिक्स चार्ज पर 10 किलोवाट तक 100 प्रतिशत छूट होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को 12.5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन 9.32 किलोवाट का होगा। इन किसानों को 1300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 

जिस किसानों ने बिल का भुगतान किया है उसकी वापसी का जिक्र नहीं

विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिन आदर्श किसानों ने एक अप्रैल 2023 के बाद अपने निजी नलकूप पर भुगतान किया है, उसकी वापसी किस प्रकार से की जाएगी। प्रबंधन को इसे स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए आदेश जारी करने की मांग की है। 



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