Saturday, March 15, 2025
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कुशीनगर के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की कुर्की का आदेश, रेप में सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट सख्त


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सीजेएम कोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी जिला कुशीनगर के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनोरिया की कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। आदेश की तामील नहीं कराने पर हाईकोर्ट से थाना पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव व डीजीपी को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।

जिला कुशीनगर के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकरोनिया साल 2017-18 में अमरोहा में तैनाती के दौरान उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब एक युवती ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले में तब वह अपने खिलाफ दर्ज हुई इस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें मामले में आत्मसमर्पण के लिए सिर्फ तीन सप्ताह की मोहलत दी थी। लेकिन, मियाद पूरी होने के बावजूद भी श्याम सुंदर इकरोनिया ने स्थानीय कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसी बीच कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानंत वारंट के साथ ही हाजिर नहीं होने पर कुर्की आदेश भी जारी किए लेकिन कुशीनगर और अमरोहा पुलिस ने इन आदेश पर अमल कराने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।

इसके अलावा कुशीनगर पुलिस भी आरोपी को बचाने के लिए उनके मौके पर न मिलने की रिपोर्ट भेजकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री करती रही। जबकि, इस दौरान श्याम सुंदर रोजाना अपने दफ्तर आते-जाते रहे। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम अमर प्रताप चौधरी ने फिर से उनकी कुर्की का आदेश जारी किया है।

इतना ही नहीं इस बार कोर्ट ने आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी जोन गोरखपुर, एसपी कुशीनगर व एसपी अमरोहा की भी भेजी है। दुष्कर्म के आरोपी श्याम सुंदर इकनोरिया की कुर्की आदेश को तामील कराने का आदेश दिया है। कुर्की की कार्रवाई नहीं कराने पर अदालत की अवमानना के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।



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