नई दिल्ली. दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम अदमी पार्टी (AAP) नेता अमानतुल्ला ख़ान की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, ‘बार बार जांच एजेंसी के समन का अनादर करना, जांच में बाधा पहुंचाने के बराबर है.’ मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement) ने खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, ‘अगर आपको अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो इससे जनता का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास टूटेगा और अराजकता (Anarchy) फैलेगी.’ कोर्ट ने कहा कि कोई भी नेता क़ानून से ऊपर नहीं है. उन्हें समन का पालन नहीं करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और ख़ान को उनके सामने पेश होकर अपना रुख़ साफ़ करना चाहिए.
.
Tags: AAP, DELHI HIGH COURT, Delhi news
FIRST PUBLISHED : March 11, 2024, 18:05 IST