हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष जिला अदालत में तलाक की डिक्री पेश करके अपनी शादी को खत्म कर सकते हैं।
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हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष जिला अदालत में तलाक की डिक्री पेश करके अपनी शादी को खत्म कर सकते हैं।
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