राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ये तीनों ही कानून अब आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
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