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हाइलाइट्स
गूगल पर अक्टूबर में 2 अलग-अलग जुर्माने लगे थे.
इन जुर्मानों की कुल रकम करीब 2200 करोड़ रुपये थी.
गूगल पर अनुचित व्यापार प्रैक्टिस को लेकर लगा था जुर्माना.
नई दिल्ली. गूगल (Google) के लिए भारत में मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अनैतिक व्यापार गतिविधियों को लेकर अक्टूबर में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टेक दिग्गज पर 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया था. कंपनी ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के सामने इसके खिलाफ अपील दायर ही की थी. हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि सीसीआई इस रकम की रिकवरी शुरू कर देगा. दरअसल, सीसीआई की ओर कंपनियों को उसके आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी के सामने अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है, जो अब खत्म हो चुका है.
ऐसे में संभव है कि सीसीआई जल्द ही गूगल को रिकवरी के लिए डिमांड लेटर भेजेगा. डिमांड लेटर भेजने के 30 दिन के अंदर कंपनी को जुर्माना भरना होता है. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल होती है तो उसे एक रिकवरी नोटिस भेजा जाता है और कंपनी के बैंक अकाउंट व संपत्ति को अटैच करना शुरू कर दिया जाता है. इतना ही नहीं कंपनी के अधिकारियों के लिए भी ये एक खतरे की घंटी होती है कि उन्होंने अभी तक अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं सुनिश्चित किया.
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क्या है मामला
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 अक्टूबर को गूगल के खिलाफ 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जबकि अक्टूबर में ही कंपनी पर करीब 936.44 करोड़ रुपये का एक और जुर्माना लगा था. गूगल पर आरोप है कि वह एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है. सीसीआई ने इंटरनेट क्षेत्र की कंपनी को कई तरह के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था.
गूगल की अपील
कंपनी के प्रवक्ता ने बीते हफ्ते शुक्रवार को समाचार एजेंसी भाषा से बातचीत में कहा था, “हमने एंड्रॉयड पर सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है. हमारा मानना है कि यह फैसला उन भारतीय यूजर्स व कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जिन्हें एंड्रॉयड के सेफ्टी फीचर्स पर भरोसा है. ” उन्होंने आगे कहा, “हम एनसीएलएटी में अपनी बात रखेंगे. साथ ही हम अपने यूजर्स तथा भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं.” गूगल ने एनसीएलएटी से सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.
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Tags: Business news, Business news in hindi, Google, Google apps
FIRST PUBLISHED : December 28, 2022, 17:48 IST
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