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गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर आज आएगा फैसला

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गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर आज आएगा फैसला

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मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी- India TV Hindi

Image Source : फाइल
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी

गाजीपुर : माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट आज गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाने वाली है। इन दोनों पर वर्ष 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं।

गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार और अफजाल पर केस

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया है। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ केवल कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

रसूख का इस्तेमाल कर गवाही नहीं होने दी

बता दें कि मुख्तार और अफजाल दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद रा/ की हत्या के केस में पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफजाल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए।

सजा होने पर अफजाल की जा सकती है सांसदी

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। इस केस में अगर मुख्तार के भाई अफजाल को सजा हो जाती है तो फिर उनकी सांसद की सदस्यता जा सकती है। वे गाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं।

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