Saturday, April 19, 2025
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जज की ‘भाइपो’ टिप्पणी पर फूटा TMC का गुस्सा, बोले- इस्तीफा देकर राजनीति में आओ


कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता कुनाल घोष ने शुक्रवार को कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए. दरअसल, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय, कोविड मुआवजे पर एक मामले की सुनवाई कर रहे थे. सुनवाई के दौरान अभिजीत ने किसी का नाम लिए बिना कहा, ‘एक भाइपो है, जिसके पास 1 करोड़ रुपये का 4 मंजिला घर है.’ न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय फिर सवाल किया कि इतना पैसा कहां से आया?

सुनवाई के कुछ ही घंटो बाद कुनाल घोष ने ट्वीट कर जज अभिजीत  गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की. तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘क्या न्यायाधीश की कुर्सी से कुछ भी ऐसा कहा जा सकता है? क्या उस कुर्सी से राजनीति टिप्पणी की जा सकती है? क्या विपक्ष की मदद की जा सकती है? क्या कोई न्यायपालिका के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करना जारी रख सकता है? क्या कोई न्यायिक ढाल का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए कर सकता है? वह (कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज अभिजीत गंगोपाध्याय) इस्तीफा दें और राजनीति में शामिल हो जाएं.’

कुनाल घोष ने आगे कहा, ‘बड़े होने के दौरान जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के बेटे चंदन बसु के बारे में बहुत कुछ सुना. जब उन्होंने भाइपो टिप्पणी की तो क्या उन्होंने चंदन बसु के बारे में जिक्र किया था? और, अगर उनका आशय किसी और से है, तो उन्हें जज की कुर्सी छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए. यह चीजों को कुछ ज्यादा ही आगे ले जा रहा है.’ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाली में भतीजा को भाइपो कहा जाता है. बीजेपी और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भाइपो संबोधित ककरे ही उन पर निशाना साधते हैं.

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ शुक्रवार को कोविड से हुई मौतों के मुआवजे से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी. परगना के नलबरा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक विभूति कुमार की 1 अगस्त, 2020 को कोविड संक्रमण से मृत्यु हो गई थी. पति की मौत के बाद उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी नहीं मिलने पर विभूति कुमार की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गंगोपाध्याय ने बिना नाम लिए भाइपो पर जमकर निशाना साधा. अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय की गई है.

Tags: Calcutta high court, TMC Leader





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