गाजियाबाद. दिल्ली-एनसीआर में आप अगर आप मकान, दुकान, जमीन और फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं. दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त अभियान शुरू किया गया है. बता दें यहां के कई इलाकों में बिल्डर, जमीन माफिया और प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर मकान, दुकान या फ्लैट बना दिया और फिर बेच दिया. अब, खरीदने वाले उन लोगों को प्रशासन मकान या जमीन खाली करने के लिए कह रहा है.
स्थानीय प्रशासन या नगर निगम की मिलीभगत से दिल्ली-एनसीआर के कई बिल्डर प्रॉपर्टी तो बेच देते हैं, लेकिन बाद में उसका खामियाजा खरीदने वाले शख्स को उठाना पड़ता है. पिछले कई दिनों से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जा पर सख्ती हो रही है. लोगों को इन प्रॉपर्टी को खाली करने का लगातार नोटिस दिया जा रहा है. प्रशासन के नोटिस के बाद भी प्राधिकरण की जमीन खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.
मकान और दुकान को ध्वस्त होने से ऐसे बचाएं
गाजियाबद में बिल्डरों के अवैध निर्माण पर जीडीए और नगर निगम दोनों सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर बैठे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. पिछले दिनों गाजियाबाद के नूरनगर में 10 करोड़ रुपये की 1640 वर्गमीटर जमीन पर प्रशासन ने सख्ती कर जमीन कब्जा मुक्त किया है.
property खरीदने से पहले प्राधिकरण के कार्यालय में आकर पूरी जानकारी हासिल करें.
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अवैध कब्जाओं पर हो रही कार्रवाई
बुधवार यानी 14 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख के पास हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला कर 40 हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन को बिल्डरों से मुक्त कराया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि जमीन या उसके एरिया में किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कागजातों के बारे में जानकारी के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई शख्स जमीन खरीदने का प्लान बना रहा है तो संबंधित जमीन के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर को पैसा दें. प्राधिकरण ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के किसी भी एरिया में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के कार्यालय में आकर पूरी जानकारी हासिल कर ही खरीद-बिक्री में भाग लें.
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FIRST PUBLISHED : February 15, 2024, 20:41 IST