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जेईई एडवांस-2023 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए छूट की मांग पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने सरकार और अन्य पक्षकारों से यह बताने के लिए कहा कि ‘क्या वर्ष 2021 और 2022 में लगातार दो बार जेईई एडवांस में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को इस बार शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च तक स्थगित कर दी है।
न्यायालय ने 67 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में जेईई-एडवांस 2021 और 2022 में लगातार दो बार या एक बार भी शामिल नहीं होने वाले छात्रों के लिए जेईई-एडवांस के मानदंड में छूट की मांग की गई है। याचिका में 2021 में 12वीं कक्षा उतीर्ण करने वाले या इसके समकक्ष छात्रों को जेईई-एडवांस 2023 में एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। छात्रों की ओर से अधिवक्ता कुणाल मलिक ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल ने पूर्ववर्ती वर्षों में लगातार दो सालों दो प्रयासों का लाभ नहीं उठाया है। परीक्षा में शामिल नहीं होने के पीछे कोविड संक्रमण, उसके कारण गंभीर मानसिक तनाव और वित्तीय संकट वजह रही।
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