Home National जेल में आजम परिवारः मुश्किल में कटी पहली रात, किसी ने नहीं खाया खाना, 7 साल की मिली है सजा

जेल में आजम परिवारः मुश्किल में कटी पहली रात, किसी ने नहीं खाया खाना, 7 साल की मिली है सजा

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जेल में आजम परिवारः मुश्किल में कटी पहली रात, किसी ने नहीं खाया खाना, 7 साल की मिली है सजा

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हाइलाइट्स

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान को परिवार सहित सजा.
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल की बैरक नम्बर एक में रखा गया है.

रामपुर. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान को परिवार सहित 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, उन्हें रामपुर जेल में रखा गया है. जेल में आजम फैमिली की पहली रात बेहद मुश्किल भरी गुजरी, बताया जा रहा है कि परिवार ने पहली रात खाना तक नहीं खाया.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बीते दिन अदालत के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया था. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आजम फैमिली की जेल में पहली रात मुसीबत भरी रही है. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल की बैरक नम्बर एक में रखा गया है. वहीं आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को महिला बैरक में रखा गया है. सात साल की सजा होने के बाद पूरे परिवार को जेल में पहली रात काटना ही भारी पड़ गया.

खाना तक नहीं खाया
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम एक ही बैरक में बंद हैं. जबकि पत्नी तंजीन फातिमा महिला बैरक में अन्य कैदियों के साथ बंद हैं. पूरे परिवार को एक साथ सात साल की सजा पड़ने के बाद से परिवार सदमे में है. बताया जा रहा है कि जब रात के वक्त जेल में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा का खाना दिया गया, तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया. इधर आजम खान और बेटे अब्दुल्ला ने भी खाना नहीं खाया.

जेल में आजम परिवारः मुश्किल में कटी पहली रात, किसी ने नहीं खाया खाना, 7 साल की मिली है सजा

इस मामले में हुई है सजा
चर्चित नेता आजम खान और उनके परिवार को बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा हुई है. आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने रामपुर नगर पालिका से एक जन्म प्रमाणपत्र में जारी करवाया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 थी. इसके बाद लखनऊ से जारी दूसरे प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्शायी गई थी. इस मामले में आजम खान के पूरे परिवार को सात साल की सजा सुनाई गयी है.

Tags: Azam Khan, UP news

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