Home National ज्ञानवापी पर एएसआई को 15 दिन की और मोहलत मिली, 17 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश

ज्ञानवापी पर एएसआई को 15 दिन की और मोहलत मिली, 17 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश

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ज्ञानवापी पर एएसआई को 15 दिन की और मोहलत मिली, 17 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश

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वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई को 15 दिन की और मोहलत मिल गई है। वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई को मोहलत देते हुए 17 नवम्बर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य की रिपोर्ट बनाने के लिए समय दिया जाना न्यायोचित है। एएसआई को निर्देश दिया कि निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से रिपोर्ट सौंपें दें। गुरुवार को एएसआई अधिवक्ता की ओर से 15 दिन का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।  चौथी बार एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए मोहलत मिली है।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार मांगने के मूलवाद में अदालत के आदेश पर परिसर में एएसआई सर्वे कर रही है। 4 अगस्त से परिसर में सर्वे चल रहा है। 8 सितम्बर को एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एएसआई के अधिवक्ता ने आठ हफ्ते की मोहलत मांगी। अदालत ने तब चार हफ्ते का समय देते हुए 6 अक्तूबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

तय समय से पूर्व 4 अक्तूबर को एएसआई के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि जांच वाले क्षेत्र में काफी कचरा, मलबा, ढीली मिट्टी और निर्माण सामग्री जैसे ईंटें, पत्थर के स्लैब और टुकड़े पड़े हैं। मलबे हटाने और तहखानों के सर्वेक्षण के लिए और चार हफ्ते की जरूरत बताई। 5 अक्तूबर को अदालत ने सुनवाई करते हुए 3 नवम्बर तक अंतिम समय दिया था।

गुरुवार को अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है। अब विश्लेषण व ड्राफ्टिंग चल रही है। इसके लिए 15 दिन और समय की जरूरत है। अदालत इस प्रकऱण में शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है।

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