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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल अर्जी पर एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश सुनाने के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
वादी हरिशंकर पांडेय ने अर्जी दाखिल की थी कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवलिंग की आकृति पर हिदुओं को भड़काने वाला बयान दिया था। वहीं ज्ञानवापी में एक विशेष वर्ग के लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की। इसलिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
शृंगार गौरी प्रकरण : पैरोकार के खिलाफ केस पर सुनवाई आज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को शृंगार गौरी केस के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन समेत दो के खिलाफ केस दर्ज करने की अर्जी पर सुनवाई होगी। प्रकरण में चौक थाने से बिंदुवार आख्या आ चुकी है। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण की ही चार वादी-रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने पांचवीं वादी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि जितेंद्र सिंह ने मुकदमे की पॉवर ऑफ अटार्नी मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए धमकाया गया। कोर्ट में जाने के दौरान गाली-गलौज भी किया।
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