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शीर्ष कोर्ट ने विवाह विच्छेद को लेकर हाल ही में पारित अपने दो फैसले का हवाला दिया। इसमें एक फैसले में कहा गया था कि शादियां जो एक तरह से टूट चुकी है, को क्रूरता के आधार पर खत्म किया जा सकता है।
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शीर्ष कोर्ट ने विवाह विच्छेद को लेकर हाल ही में पारित अपने दो फैसले का हवाला दिया। इसमें एक फैसले में कहा गया था कि शादियां जो एक तरह से टूट चुकी है, को क्रूरता के आधार पर खत्म किया जा सकता है।
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