Monday, December 23, 2024
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टैक्‍स बचाने के लिए चुनना है पुराना रिजीम, तो भरना पड़ेगा खास फॉर्म, वरना…


हाइलाइट्स

नए टैक्‍स रिजीम को ही डिफॉल्‍ट रूप में लागू कर दिया है.
पुराने टैक्‍स रिजीम को बाई डिफॉल्‍ट इस्‍तेमाल किया जाता था.
इनकम टैक्‍स विभाग ने पिछले सप्‍ताह ही नया फॉर्म जारी किया है.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स (Income Tax Saving) बचाने के लिए माथापच्‍ची करने का समय फिर आ गया है. अगर आपने भी सारी गुणा-गणित लगा ली है और यह तय कर लिया है कि टैक्‍स बचाने के लिए पुराने रिजीम को ही चुनना है तो यह खबर आपके बहुत काम की है. इस बार आपको पुराना रिजीम चुनने से पहले एक खास फॉर्म भरना भी बहुत जरूरी है. अगर इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले इस फॉर्म को फिल नहीं किया तो एक पैसे की छूट नहीं मिलेगी.

दरअसल, सरकार ने चालू वित्‍तवर्ष से नए टैक्‍स रिजीम को ही डिफॉल्‍ट रूप में लागू कर दिया है. इससे पहले तक पुराने टैक्‍स रिजीम को बाई डिफॉल्‍ट इस्‍तेमाल किया जाता था, लेकिन बजट 2023 में नए टैक्‍स रिजीम में तमाम सुविधाएं देने के बाद सरकार ने इसे ही डिफॉल्‍ट रूप से लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी तरफ से किसी रिजीम का चुनाव नहीं किया तो नए टैक्‍स रिजीम को ही लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर टैक्‍स की गणना भी की जाएगी.

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क्‍या है नया जरूरी फॉर्म
इनकम टैक्‍स विभाग ने पिछले सप्‍ताह ही नया फॉर्म जारी किया है. वित्‍तवर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अगर आप पुराना टैक्‍स रिजीम चुनने जा रहे तो अब फॉर्म 10-IEA भरना जरूरी होगा. बिना इस फॉर्म को भरे आपके आईटीआर को पुराने रिजीम में स्विच नहीं किया जाएगा. सरकार ने 2020 के बजट में नया टैक्‍स रिजीम लागू किया था.

अभी स्‍पष्‍ट होना बाकी
हालांकि, इनकम टैक्‍स विभाग ने फॉर्म 10-IEA को जारी तो कर दिया है, लेकिन इस पर अभी स्‍पष्‍टीकरण आना बाकी है. यह क्‍लीयर नहीं है कि यह फॉर्म सभी को भरना जरूरी होगा या सिर्फ बिजनेसमैन अथवा सेल्‍फ एम्‍प्‍लॉयीड को भरना पड़ेगा. हालांकि, इतना स्‍पष्‍ट है कि अगर पुराने टैक्‍स रिजीम को लेकर जारी फॉर्म को भरे बिना ही स्विच किया तो करदाता को एक भी पैसे की छूट नहीं दी जाएगी और उनके टैक्‍स की गणना नए रिजीम के आधार पर होगी.

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क्‍या है नए फॉर्म में खास
इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से जारी फॉर्म 10-IEA के तहत टैक्‍सपेयर्स से पैन की डिटेल, टैक्‍स स्‍टेटस (मसलन, एचयूएफ और नागरिकता) और कहां-कहां टैक्‍स छूट लेनी है, इन सभी की जानकारी मांगी जाती है. ध्‍यान रखना होगा कि आईटीआर आपने भले ही चाहे जब भरा हो, लेकिन 31 जुलाई से पहले आपको यह फॉर्म भरना बहुत जरूरी होगा. तभी आपका रिफंड आएगा.

Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, Income tax return



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