रेलवे की ओर से महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1989 में यह नियम लाया गया। इसमें कहा गया कि अकेले सफर कर रही महिला को किसी भी स्टेशन पर उतार देने से अनहोनी की आशंका है।
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रेलवे की ओर से महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1989 में यह नियम लाया गया। इसमें कहा गया कि अकेले सफर कर रही महिला को किसी भी स्टेशन पर उतार देने से अनहोनी की आशंका है।
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