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तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर लगा बैन, जानें मद्रास HC ने क्यों दिया यह आदेश

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तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर लगा बैन, जानें मद्रास HC ने क्यों दिया यह आदेश

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हाइलाइट्स

तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाईल फोन ले जाने पर लगी रोक.
मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया आदेश.
राज्य के मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने लिया फैसला.

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है. अदालत के अनुसार यह फैसला राज्य के मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है. तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एम. सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया.

TOI के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन से मूर्तियों और पूजा की तस्वीरें लेते हैं, जो मंदिरों के नियमों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि तिरुचेंदूर मंदिर के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होना चाहिए. न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इसके बाद यह फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि गुरुवायुर में श्री कृष्ण मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां मोबाइल फोन पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू है.

इनमें से प्रत्येक मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले मोबाइल फोन जमा करने के लिए अलग-अलग सुरक्षा काउंटर हैं. इसलिए, इस अदालत की राय है कि तिरुचेंदूर मंदिर में भी इसी तरह मोबाइल फोन के लिए सुरक्षा जमा काउंटर बनाकर और परिसर के अंदर सेल फोन के उपयोग को रोककर, मंदिर की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं.

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इसके साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने इस नियम को पूरे तमिलनाडु में लागू करने का आदेश दे दिया. इसके लिए संबंधित विभाग को जारी आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द आदेश का पालन किया जाए. लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने आदेश में कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए.

Tags: Madras high court, Tamilnadu news, Temples

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