यूपी सरकार ने आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अगर तय समय में भूखंड या फ्लैट नहीं देते हैं तो इस स्थिति में बिल्डरों को आवंटियों को जमा राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा।
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यूपी सरकार ने आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अगर तय समय में भूखंड या फ्लैट नहीं देते हैं तो इस स्थिति में बिल्डरों को आवंटियों को जमा राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा।
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