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वकील हरीश दीवान ने इस समझौते को हिंदू विवाह कानून के तहत अवैध करार दिया है। वकील के अनुसार दोनों महिलाओं को उसने अलग-अलग फ्लैट भी दिया है। उसने अपना वेतन भी दोनों के साथ बांटने का फैसला किया है।
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