Friday, July 5, 2024
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…तो निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड, IT डिपार्टमेंट की नई एडवाइजरी


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अगर आपने मार्च 2023 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से लिंक नहीं किया तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल, आयकर विभाग ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मार्च के अंत तक जिन PAN को आधार से नहीं लिंक किया गया है, उन्हें “निष्क्रिय” कर दिया जाएगा। 

विभाग ने कहा, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैनधारकों के लिए आधार की लिंकिंग अनिवार्य है। 31 मार्च 2023 से पहले यह काम कर लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय हो जाएगा।”

पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा: पैन निष्क्रिय हो जाने पर आईटी रिटर्न दाखिल करने से रिफंड जारी करने तक में दिक्कत आएगी। इसके अलावा आप बैंकिंग और दूसरे फाइनेंस से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे। बता दें कि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंडों में से एक है।

कैसे करें लिंक

स्टेप 1: पैन-आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें।

स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें। 

स्टेप 3: आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा

स्टेप 4: अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें

स्टेप 5: “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक मैसेज दिखाई देगा। मैसेज में स्पष्ट तौर पर ये जानकारी होगी कि आधार आपके पैन के साथ लिंक हो चुका है।



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