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Delhi Judicial Service Preliminary Exam:दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (DJSPE) को स्थगित करने की मांग की गई थी। बता दें, याचिकाकर्ता का कहना था कि यूनियम पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तारीखें, न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख से टकरा रही है। वहीं कानून के कई छात्र यूपीएससी की परीक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं। अगर परीक्षा की एक दिन आयोजित की गई थी वह दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बैंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इस प्रकार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य डिविजन बैंच ने पहले ही खारिज कर दिया है। ऐसे में इस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।
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