Home National दोष मुक्ति के खिलाफ अपील दाखिल होने से नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी, पुलिस कांस्टेबल मामले में हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

दोष मुक्ति के खिलाफ अपील दाखिल होने से नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी, पुलिस कांस्टेबल मामले में हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

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दोष मुक्ति के खिलाफ अपील दाखिल होने से नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी, पुलिस कांस्टेबल मामले में हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई अपील उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान को रोकने का आधार नहीं हो सकती है।

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