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दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा की अदालत ने विवाहित महिला की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर और देवर को बरी कर दिया है।
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दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा की अदालत ने विवाहित महिला की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर और देवर को बरी कर दिया है।
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