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SC ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल जैसे पब्लिक प्लेस पर आरोपी शिक्षक की करतूत पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न है लेकिन अदालत को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि छात्रा मोहरे के रूप में यूज तो नहीं ह
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