सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो या कई मामले हों तो हमारे पास वापस आएं। किसी खास मामले के तथ्यों के बिना आम दिशा-निर्देश तय करना संभव नहीं है।
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