चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने जालंधर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर 10 मई को वहां के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित किया गया है.
जालंधर लोकसभा (आरक्षित) सीट पर बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी. कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी.
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राज्य सरकार ने यहां एक बयान में कहा कि उसने एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया है कि जालंधर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्ड या निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाला कर्मचारी संबंधित प्राधिकारी को अपना मतदाता पहचान पत्र पेश करके 10 मई को मतदान के विशेष अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है.
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FIRST PUBLISHED : May 09, 2023, 00:07 IST