Sunday, December 15, 2024
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पति के बराबर कमाती है पत्नी, अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं; HC का बड़ा फैसला



दंपति ने 2014 में शादी की और 2016 में उनके बेटे का जन्म हुआ। वे 2020 में अलग हो गए। पति ने बच्चे के लिए देय भरण-पोषण राशि में कमी की मांग की है। वहीं पत्नी ने भी अपने लिए 2 लाख रुपये की मांग की।



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