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नई दिल्ली. इनकम टैक्स भरने वाले लोग टैक्स छूट पाने के नए-नए तरीके खोजते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई चीजों पर टैक्स छूट मिलती है. इसी तरह कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या अपनी पत्नी को गिफ्ट दिए जाएं तो उस पर छूट मिलेगी या नहीं? क्या उस पर टैक्स लगेगा?
लाइवमिंट से बातचीत में केपीएमजी के पार्टनर परिजाद सिरवाला ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, एफडी से ब्याज आय किसी व्यक्ति के लिए लागू टैक्स स्लैब दर पर अन्य स्रोतों से होने वाली हेड इनकम के तहत टैक्सेबल है. यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTB के तहत अधिकतम ₹50,000 की कटौती के अधीन है. यह संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होगी.
पत्नी की एफडी के लिए फंड ट्रांसफर को माना जाएगा स्पेसिफाइड रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट
सिरवाला कहते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसके नाम पर 3 लाख रुपये की एफडी बनाने के लिए रकम ट्रांसफर करते हैं, तो उसे एक्ट की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार स्पेसिफाइड रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट माना जाएगा और न ही आपके जीवनसाथी को और न ही आपको यह गिफ्ट देने/फंड ट्रांसफर पर कोई टैक्स चुकाने की आवश्यकता होगी.
हालांकि, एक्ट की धारा 64 के प्रोविजन के मुताबिक, गिफ्ट प्राप्त करने वाले जीवनसाथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय को उस पति या पत्नी की आय में जोड़ा जाएगा, जिसने गिफ्ट दिया है. इसलिए अगर आपके द्वारा एफडी में निवेश के उद्देश्य से आपके द्वारा अपने पति या पत्नी के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर की जाती है, तो ऐसी एफडी से उत्पन्न होने वाले ब्याज को आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाएगा (न कि आपके जीवनसाथी की) और उस पर लागू दरों के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा.
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Tags: Income tax, Income tax department, Income tax latest news, Tax
FIRST PUBLISHED : December 12, 2022, 20:35 IST
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