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कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में होने वाले नामांकन के आखिरी दिन हिंसा भड़की और इससे गुरुवार को 4 लोगों की मौत हो गई. इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी है. इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta high court) ने चुनाव खत्म होने तक पूरे राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि 48 घंटे के अंदर केंद्र से अर्ध सैनिक बल बटालियन की मांग करने और उन्हें राज्य भर में तैनात करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई. बेंच ने कहा कि 13 जून को जब यह आदेश दे दिया गया था कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करना चाहिए, लेकिन तब से कोई कदम नहीं उठाया गया है.
पहले ही दिए थे आदेश, पुनर्विचार याचिका पर लगाई फटकार
इससे पहले चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को हिंसा की आशंका जताते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने और संवेदनशील जिलों के साथ- साथ अन्य क्षेत्रों में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था. गुरुवार को आयोग ने बेंच से अपने इस आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की थी.
पश्चिम बंगाल में 7 जिले संवेदनशील
इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने केवल 7 जिलों को संवेदनशील बताया था. ये जिले बीरभूम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर और जलपाईगुड़ी थे. इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य के हर हिस्से में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए.
केंद्रीय बलों की तैनाती हो ताकि हिंसा पर लग सके रोक
याचिकाकर्ताओं ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था और बताया था कि 2022 के नगरीय निकाय चुनावों और 2021 में हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई थीं.
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Tags: Calcutta high court, West bengal, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल चुनाव की खबरें
FIRST PUBLISHED : June 15, 2023, 23:17 IST
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