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- जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर देश के सभी नागरिकों को पैन से आधार लिंक करना चाहिए।
क्या आपका पैन हो गया रद्दी
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करें।
- इसके बाद “Verify Your PAN Details” पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- फिर पैन कार्ड पर दर्ज पूरा नाम लिखें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। फिल सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद वेबसाइट पर दिखेगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
कैसे चेक करें पैन की वैधता
- पैन की वैधता को 567678 या फिर 56161 पर मैसेज भेजकर पता की जा सकती है।
- इसके लिए NSDL PAN PAN Number मैसेज टाइप करके भेजना होगा।इसके बाद मैसेज से मालूम चलेगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं।
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