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हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। आरक्षण को रद्द करने के आदेश में उचित कारण नहीं बताए गए।
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