Home National प्राइवेट स्कूलों को वापस करनी होगी कोरोना काल में वसूली गई फीस, हाईकोर्ट का आदेश

प्राइवेट स्कूलों को वापस करनी होगी कोरोना काल में वसूली गई फीस, हाईकोर्ट का आदेश

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प्राइवेट स्कूलों को वापस करनी होगी कोरोना काल में वसूली गई फीस, हाईकोर्ट का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में वसूली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को लौटानी होगी।

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