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Amarmani Tripathi’s property will be confiscated: 22 साल पुराने बहुचर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण केस में अदालत ने फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की अभी तक ज्ञात संपत्ति की कुर्की अविलंब कराने का आदेश दिया है। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुनवाई के लिए 29 फरवरी को अगली तिथि मुकर्रर की है। इसी प्रकरण में 13 फरवरी 24 को हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी सुनवाई होनी है।
अदालत ने कहा कि फरार अभियुक्त अमरमणि की पूरे भारत में संपत्ति के संबंध में एसपी बस्ती की ओर से पत्राचार किया गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इसी क्रम में अदालत ने एसपी को निर्देशित किया है कि अमरमणि की अभी तक ज्ञात संपत्ति की कुर्की पूर्व में बनाई गई विशेष टीम के सहयोग से अविलंब पूरी कराएं। अपहरण केस में अदालत ने फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की अभी तक ज्ञात संपत्ति की कुर्की अविलंब कराने का आदेश दिया है।
अमरमणि की कुछ संपत्ति का ब्योरा जुटा चुकी पुलिस
अभी तक लखनऊ और महराजगंज में पूर्व मंत्री अमरमणि की अचल संपत्ति पुलिस ने ज्ञात की है। उसे कुर्क करने के लिए दो टीमें संबंधित जिले में भेजी भी गई हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने ढाई महीने पहले ही कुर्की का आदेश दे दिया था। कोतवाली पुलिस आरोपी के आवास पर जाकर कुर्की नोटिस चस्पा कर चुकी है। फरार आरोपी के संबंध में पुलिस अखबारों में इश्तेहार भी प्रकाशित करवा चुकी है।
चल-अचल संपत्तियों के आकलन के लिए पुलिस कप्तान गोपालकृष्ण चौधरी ने पांच टीमें पहले ही गठित कर रखी हैं। अमरमणि की संभावित संपत्ति के ठिकानों गोरखपुर, महराजगंज से ब्योरा जुटाया गया है। इसमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांत खंड में 450 वर्गमीटर भूखंड है। इसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये आकी गई है। इसी प्रकरण के संबंध में 13 फरवरी 24 को हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी सुनवाई होनी है।
मजिस्ट्रेट की तैनाती का अनुरोध
अमरमणि की लखनऊ की संपत्ति की कुर्की के लिए एसपी ने कमिश्नरेट लखनऊ और जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को पत्र लिख कर एक मजिस्ट्रेट्र एक रिसीवर और स्थानीय स्तर से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।