Friday, July 5, 2024
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बिना पैन के भी 10F फॉर्म भर सकेंगे ये टैक्सपेयर, 31 मार्च तक के लिए राहत



आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जुलाई में NRI टैक्सपेयर्स के लिए कम टीडीएस के लाभ का क्लेम करने के लिए 10F इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य कर दिया था।



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