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न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने अपनी याचिकाओं में और समय दिए जाने को लेकर जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है और ये कारण उन्हें सरेंडर करने से नहीं रोकते हैं।
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