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यूपी के शहरों में बिल्डरों द्वारा बसाई जाने वाली टाउनशिप में आवंटियों को अब तय दो साल के अंदर ही कब्जा देना होगा। यह अनिवार्यता ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुए करार वाली नई टाउनिशप पर लागू होगी।
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