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प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने और अन्य प्रकार की धांधली रोकने के लिए आज केंद्र सरकार लोकसभा में एक विधेयक पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश की बड़ी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट और यूपीएससी में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकना है। संसद की वेबसाइट की बिजनेस लिस्ट के अनुसार इसे आज संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024इसी सत्र में इसे पारित भी किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विधेयक को पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है।
कौन दोषी, क्या होंगे सजा के प्रावधान
इसमें पेपर लीक मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। हालांकि, संगठित अपराध के मामलों के लिए, विधेयक में 5-10 साल की कैद का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इसमें सजा के अलावा सर्विस प्रोवाइड फर्म पर 1 करोड़ का जुमाना और परीक्षा की लागत की रिकवरी की राशि को सजा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा अगर जांच में यह साबित हो जाता है, तो फर्म को चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से भी रोक लगा दी जाएगी। इस कानून के प्रावधान परीक्षार्थी पर लागू नहीं होंगे। यदि वह दोषी है तो उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कारवाई होगी। नया कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि यह कानून परीक्षा आयोजकों की तरफ से होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है।
किन परीक्षाओं पर लागू होगा कानून
सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर होगा लागू यह सभी केंद्रीय परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई एवं यूपीएससी पर लागू होगा। आपको बता दें कि यह बिल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वह नौकरी के लिए आयोजित हो रही हों या फिर दाखिले के लिए मान्य होगा।