Monday, July 8, 2024
Google search engine
HomeNationalबेंगलुरु में जल संकट हुआ विकराल, स्विमिंग पूल को लेकर जारी किया...

बेंगलुरु में जल संकट हुआ विकराल, स्विमिंग पूल को लेकर जारी किया गया आदेश – India TV Hindi


Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE
प्रतीकात्मक फोटो

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जल संकट विकराल होता जा रहा है। लोगों को यहां पीने के साफ पानी की कमी की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इसे लेकर कर्नाटक सरकार की ओर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। शहर में जल संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने पेयजल के गैर-जरूरी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत जनहित में एक आदेश जारी किया है।

पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर रोक

बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज एक्ट- 1964 की धारा 33 और 34 के मुताबिक, बेंगलुरु शहर में स्विमिंग पूल के लिए पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर 5000 रुपये का जुर्माना और 500 रुपये प्रति दिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। 

मॉल और सिनेमा हॉल के लिए अनुमति

आदेश के मुताबिक, यदि कोई उपरोक्त निषेधों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो जनता तुरंत बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कॉल सेंटर नंबर: 1916 को सूचित कर सकती है। बता दें कि मॉल और सिनेमा हॉल में केवल पीने के लिए पेयजल के इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। बोर्ड ने कहा कि पेयजल का संयमित उपयोग करना लोगों के लिए जरूरी बनाया गया है। 

ये भी पढ़ें-

Latest India News





Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments