Friday, November 8, 2024
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बेटिंग ऐप, वेबसाइटों पर केंद्र का एक्शन, महादेव सहित 22 जुआ प्लेटफॉर्म पर बैन


हाइलाइट्स

केंद्र ने महादेव सहित 22 अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स, वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया.
यह आदेश ईडी की अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के बाद आया.
सितंबर में ईडी ने महादेव ऐप से जुड़ी 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने रविवार को विवादास्पद सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक ऑनलाइन (Mahadev App) सहित 22 अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव सट्टेबाजी ऐप और 21 अन्य ऐप्स और वेबसाइटों के संचालन को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया. सरकार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के अनुरोध पर इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है. आईटी मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ‘यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के सरगनाओं पर छापे के बाद हुई, जिसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ.’

इसी साल सितंबर में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. जांच एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की कंपनी दुबई से चलाई जा रही थी और हर महीने ऑनलाइन जुए से 450 करोड़ रुपये कमाए जा रहे थे. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी. हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, जबकि वे पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जांच कर रहे हैं.’

अपनी अभियोजन शिकायत (PC) में ईडी ने आरोप लगाया था कि महादेव ऐप एक फ्रेंचाइजी-तरह का मॉडल चला रहा था. जिसमें लाभ का बंटवारा 70 और 30 फीसदी के अनुपात में किया गया था. अभियोजन शिकायत एक चार्जशीट के बराबर होता है. इस साल मार्च में आईटी मंत्रालय ने ‘अनुचित डेटा भंडारण और उसे अन्य देशों में भेजने’ के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तत्काल और आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे. इसके एक महीने बाद आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेम की मंजूरी और गैर-मंजूरी के नियमों लिए 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन किया. इसमें साफ रूप से कहा गया कि कोई भी खेल जिसमें किसी स्थिति के नतीजे पर सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल है, उसे भारत में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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पिछले दो साल में सरकार ने चीन के साथ संबंध रखने या मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ भारतीय नागरिकों का अनुचित डेटा भंडारण में शामिल होने के कारण लगभग 400 गेमिंग, जुआ, सट्टेबाजी, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर और अन्य ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इनमें से पहला प्रतिबंध 2020 में आया था. प्रतिबंधित ऐप्स की लिस्ट में टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसे ऐप शामिल थे.

Tags: Apps, Ban, Central government, Enforcement directorate



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