Home National बेटी और दामाद का जीवन खराब नहीं कर सकते पिता, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व कर्नल की याचिका

बेटी और दामाद का जीवन खराब नहीं कर सकते पिता, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व कर्नल की याचिका

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बेटी और दामाद का जीवन खराब नहीं कर सकते पिता, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व कर्नल की याचिका

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हाईकोर्ट ने पिता की उस याचिका को खारिज करते हुए की है, जिसमें उन्होंने दामाद की किसी अन्य महिला के साथ शादी को वैध ठहराने की मांग की थी ताकि बाद में इसे आधार बनाकर बेटी की शादी को अवैध ठहरा सके।

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